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राजस्‍थान में स्थित किसी भी राजकीय अस्‍पताल/चिकित्‍सालय, औषधालय अथवा ट्रस्‍टों द्वारा संचालित एवं सुपर स्‍पेशियलिटी चिकित्‍सालयों में इलाज हेतु आर्थिक सहायता ।

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इस योजना के अंतर्गत वे परिवार आते है जिनकी वार्षिक आय रू. 40000/- या इससे कम है।   

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गम्‍भीर रोग के लम्‍बे समय तक चलने वाले उपचार के लिये एक मुश्‍त सहायता स्‍वीकृत करना  है।

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रोगो पचार हेतु सहायता मुख्‍यमंत्री कार्यालय में आवेदन प्राप्ति की दिनांक से स्‍वीकृत की जाती है।

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रोगो पचार से पूर्व आवेदन प्रस्‍तुत करना आवश्‍यक है।

आवेदन के साथ निम्‍न प्रमाण पत्र आवश्‍यक है।

01   

गम्‍भीर रोग से पीडितों के चिकित्‍सा हेतु सहायता के लिए सादा कागज पर प्रार्थना पत्र मुख्‍यमंत्री सहायता कोष कमरा नं. 22-पी, मुख्‍य भवन, शासन सचिवालय में प्रस्‍तुत करे। प्रारूप

02   

आवेदन के परिवार की वार्षिक आय रू. 40000/- या इससे कम होने का प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार से प्रमाणित होना चाहिए प्रारूप

03

अनुमानित चिकित्‍सा व्‍यय का चिकित्‍सक द्वारा प्रमाणित ब्‍यौरा संलग्‍न होना चाहिए, जिस पर उचार अवधि/ऑपरेशन दिनांक अंकित हो तथा संबंधित चिकित्‍सालय की स्‍पष्‍ट मोहर अंकित हो। प्रारूप

04   

परिवार की वार्षिक आय का शपथ पत्र (रू. 10/- नॉन ज्‍यूडिशियल स्‍टाम्‍प पेपर पर-नोटरी पब्लिक से प्रमाणित) प्रारूप

05   

राशन कार्ड की फोटो प्रति संलग्‍न करें।

   
   
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