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मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना ग्रस्त होने पर मृतको के आश्रितो/घायलो तथा गम्भीर रोगो से ग्रस्त व्यक्तियों को सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य विशिष्ठ कार्यो हेतु भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। आप इस कोष में मुक्तहस्त से दान देवें। आपके द्वारा दी गयी राशि से गरीब व्यक्तियों की सेवा होगी तथा आपको आयकर में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के तहत शतप्रतिशत छूट मिलेगी। दान प्राप्ति की रसीद मुख्यमंत्री सहायता कोष द्वारा जारी की जाती है।
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चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष जयपुर के पक्ष में देय हो |
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पता:- लेखाधिकारी कमरा नम्बर 2127 (पुराना नं, 22-पी) प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय जयपुर। |
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राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष में चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट से राशि भिजवाने के लिए प्रपत्र |
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सहायताकर्ता का नाम |
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नाम जिसके पक्ष में रसीद जारी की जानी है :- |
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पत्र व्यवहार का पता (जिस पर प्राप्ति रसीद भिजवाई जावेगी):- |
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दूरभाष/मोबाईल नम्बर:- |
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ई:-मेल |
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चैंक/ड्राफ्ट नं. |
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बैंक तथा शाखा का नाम:- |
08 |
राशि अंको में |
09 |
राशि शब्दो में |
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हस्ताक्षर |
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उपरोक्त फार्म को डाउनलोड करें
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