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आकस्िमक दुर्घटना में घायल होने वालों तथा प्राकृतिक आपदा/आकस्मिक दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को इस कोष से तात्कालिक सहायता स्वीकृत की जाती है। मृतक के आश्रितों को रू. 20,000/- तक तथा गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को रू. 5000/- एवं साधारण रूप से घायल व्यक्ति को रू. 2500/- तक की सहायता स्वीकृत की जाती है। सहायता सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाती है। सहायता स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जिला कलेक्टर के कार्यालय में साधारण प्रार्थना पत्र, चोट प्रतिवेदन/पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआई.आर. की प्रति प्रस्तुत करना होता है। |
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